जिलाधिकारी ने पराली जलाने से रोकने के दिये निर्देश दिए
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फतेहपुर जिला अधिकारी ने जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी को वर्तमान खरीफ फसलों की कटाई मलाई के बाद प्रत्येक दशा में पराली जलाने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारी तहसीलदारों राजस्व लेखपालों तथा कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि धान फसल की कटाई शुरू हो गई है इसी दशा में अभी से अपने-अपने क्षेत्र में किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए जिससे धन की कटाई एवं बधाई के बाद कोई भी किसान पराली न जला पाए जिन किसानों द्वारा पराली जलाने का कार्य किया जाएगा उन व्यक्तियों से पर्यावरण की छत की प्रतिपूर्ण सुनिश्चित करने हेतु निर्माण अनुसार अर्थदन लगाया जाए तथा उसकी उसूली की जाए राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक दशा में पराली जलाने की घटना पर अंकुश लगाया जाए जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में सेल का गठन किया गया है जो खरीफ फसलों की कटाई बधाई के बाद फसल अवशेष पराली जलाने की घटनाओं पर विशेष नजर रखेंगे तथा समय-समय पर कृषि विभाग घटनाओं पर विराम लगाएंगे ऐसे किसानों के विरुद्ध दंड लगाकर वसूली की कार्रवाई की जाएगी इसमें दो अकाल से कम भूमि वाले कृषक के लिए 5000 रुपए प्रति घटा दो एकड़ से अधिक किंतु 5 एकड़ से कम उम्र वाले कृषक के लिए 10000 प्रति घटना और 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले कृषक के लिए 30000 प्रतिघटना का पर्यावरण कंपनसेशन की वसूली के निर्देश है साथ ही पुनरावृति करने पर एफआईआर दर्ज कराया जाएगा जिलाधिकारी निदेशक को निर्देश दिया है कि कृषि विभाग के संबंध अधिकारियों कर्मचारियों को इस आशय के निर्देश दे दिए कि वह अपने-अपने न्याय पंचायत में ब्राह्मण रहकर किसानों को जागरूक करें वॉल पेंटिंग वॉल राइटिंग तथा होल्डिंग लगाकर अधिक से अधिक किसानों को जागृत किया जाए कि पराली जलाना डांटनी अपराध है जिससे फसल उसे जलाने की घटना ना हो पाए दिनांक 12 अक्टूबर को श्री बाबूलाल पुत्र श्री सहदेव ग्राम सैदपुर 25 में विकासखंड डाटा द्वारा परली जलाए गए जिस पर कृषि एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा मौके पर सत्यापन किया गया और पराली जलाने पर उनके ऊपर रुपए 5000 जुर्माना किया गया।
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